राजस्थान

मेवाड़ी जीवन की सामाजिक समस्याएँ

त्याग प्रथा

अमितेश कुमार


राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर राज्य के तथा राज्य के बाहर से चारण-भट, ढोली आ जाते थे तथा मुंह-मांगी दान-दक्षिणा प्राप्त करने का हठ करते थे। चाराणों, भाटों व ढोलियों को दी जाने वाली यह दान दक्षिणा त्याग कहलाती थी। इसी प्रकार अन्य द्विज जातियों से कुम्हार, माली नाई आदि नेग लिया करते थे। मुंहमांगी दान दक्षिणा नहीं मिलने पर उस परिवार का सामाजिक उपहास किया जाता था। चारणो की माँग पूर्ति के लिए व्यक्ति को असह्य व्यय-भार उठाना पड़ता था। लड़की के पिता के लिए तो यह व्यय-भार और भी अधिक हो जाता था। एक तरफ जब कन्या-वध की प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, तब उसे सफल बनाने के लिए इस त्याग समस्या का हल करना आवश्यक हो गया था।

त्याग प्रथा के अन्र्तगत अधिकतम त्याग की राशि देकर लोग अपने प्रतिष्ठा व आर्थिक स्थिति को ऊपर दिखाने की कोशिश करते थे। और इसी तरह के अहं प्रदर्शन की प्रतिस्पर्द्धा के कारण यह प्रथा अत्यन्त ही विकृत रुप धारण करने लगी थी।

सर्वप्रथम १८४१ ई. में जब जोधपुर राज्य ने त्याग के सम्बन्ध में नियम बनाये, तब ब्रिटिश सरकार ने राजपूताना के अन्य शासकों को भी इस प्रकार के नियम जारी करने के सम्बन्ध में विशेष खरीते भेजे। फलस्वरुप महाराणा सरदार सिंह ने १८४४ ई. में तथा महाराणा स्वरुपसिंह ने १८५५ ई. व १८६० ई. में त्याग करने तथा सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शनों की प्रतिस्पर्द्धा रोकने के लिए राजकीय आदेश जारी किये। इन आदेशों के अंतर्गत दूसरे राज्यों के चारण-भाटों को उदयपुर आने से रोक लगा दिया गया और उदयपुर के चारण-भाटों का अन्य राज्यों में त्याग मांगने के लिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन आदेशों से त्याग की समस्या काफी अंशों तक हल हो गयी।

१८८८ ई. में राजपूताने के ए.जी.जी. कर्नल वाज्टर ने राजपूतों व चारणों में प्रचलित सामाजिक- आर्थिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, शादी और गर्मी में होने वाले खर्चे में कमी करने, लड़के-लड़कियों की विवाह योग्य आयु का नियमन कर अनमेल विवाह की भावना जागृत करने आदि के लिये वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। इस सभा की प्रथम बैठक अजमेर में १८८८ ई. में हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित किया कि चारण- भाटों व ढ़ोलियों को त्याग केवल लड़के के पिता द्वारा किया जायेगा तथा प्रत्येक राजपुत्र जागीरदार व शासक अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रथम विवाह पर, अपनी वार्षिक आय के ९ प्रतिशत से अधिक त्याग नहीं देगा और दूसरे पुत्रों व भाइयों के विवाह पर १ प्रतिशत से अधिक त्याग नहीं देगा। इस सभा की बैठक प्रति वर्ष अजमेर में होने लगी, जिसमें प्रत्येक राज्य में गठित स्थानीय समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया जाता। यह स्थानीय समितियाँ अपने-आप राज्यों में सभा के निर्णय लागू करवाती थीं तथा निर्णयों की अवहेलना करने वालों को चेतावनी अथवा दण्ड देती थीं। सभा की कार्यवाहियों का लाभ राजपूत जाति के साथ अन्य जातियाँ भी उठाने लगीं तथा उन जातियों के सामाजिक-आर्थिक व्यय पर नियंत्रण करने के लिये नियमों का निर्माण किया। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और २० वीं शताब्दी के आते- आते सुधारों के परिणाम दृष्टिगत होने लग गये थे।

 

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